29 July 2020 10:30 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। अपराध जगत से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जो शादी से पूर्व किसी युवक पर भरोसा कर शारीरिक निजता उजागर कर देने वाली युवतियों को सबक देने वाला साबित होगा। इस मामले में सगाई ना करने पर लड़की के आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने व ब्लैकमेल करने वाले इस सरफिरे को गंगाशहर पुलिस ने दबोच लिया है। दरअसल, गंगाशहर थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज को चार दिन पूर्व सूचना मिली थी कि बीकानेर की एक युवती के आपत्तिजनक फोटो के साथ फेसबुक पर एक पोस्ट डाली गई है, जिसमें खुला ऑफर दिया गया है कि इस लड़की का अश्लील वीडियो प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। भारद्वाज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वत: संज्ञान लेकर पड़ताल शुरू की तो पता चला कि बीकानेर की एक युवती के साथ गलत हो रहा है। इसी दौरान युवक ने अपनी आईडी ही बंद कर दी। पुलिस को पता चला कि युवक नागौर का रहने वाला है। लेकिन अब उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पास परिवादी नहीं था। कारण, पीड़िता व उसका परिवार बदनामी के डर से पुलिस तक नहीं पहुंचना चाहते थे। ये युवक पीड़ित पक्ष को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। हुआ यूं कि फरवरी में पीड़िता की सगाई की बात नागौर निवासी प्रेमप्रकाश से चली थी। लेकिन सगाई पक्की होने से पहले ही अप्रेल में युवती के परिजनों ने सगाई करने में असहमति जता दी। इस दौरान युवती व आरोपी बात करने लगे। इन बातों बातों में युवती ने गलती कर दी। सगाई होने की आस में युवक की मंशा न समझ पाई युवती ने आरोपी को कुछ निजी वीडियो साझा कर दिए। वहीं आरोपी ने वीडियो कॉल भी रिकॉर्ड कर रखे थे। जब सगाई नहीं हुई तो आरोपी बौखला गया और उसने युवती व उसके परिजनों पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। परिजनों के नहीं मानने पर आरोपी ने फर्जी फेसबुक आईडी से युवती की आपत्तिजनक फोटो के साथ उक्त पोस्ट डाल दी। लेकिन मामला पुलिस में पहुंचने की वजह से आरोपी की सारी प्लानिंग चौपट हो गई और चौथे दिन ही उसकी ग्रह दशा विपरीत हो गई। अब पुलिस ने पीड़ित परिवार से समझाइश की, तो मंगलवार की सुबह आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के साथ ही थानाधिकारी भारद्वाज ने पुलिस टीम नागौर के लिए रवाना कर दी और शाम तक आरोपी पुलिस थाने में था। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त कर खंगाला तो युवती के अश्लील वीडियो सहित आरोपी द्वारा युवती को दी गई धमकियों की चैट मिल गई। हालांकि बहुत सी सामग्री आरोपी ने पहले ही डिलीट कर दी थी। पूरी पुष्टि होने के साथ ही आरोपी प्रेमप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आज आरोपी पर एक दिन का रिमांड लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई। उल्लेखनीय है कि आईटी एक्ट व अश्लील वीडियो वायरल करने के जुर्म में आरोपी को सात साल की सजा हो सकती है।
RELATED ARTICLES
25 January 2026 09:47 AM
06 July 2020 09:52 PM
