02 September 2021 12:21 AM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। जुर्म प्रमाणित होने के बावजूद पुलिस को 8 साल तक चालान ना पेश करने के लिए कानूनन मजबूर कर देने वाले फर्जी पट्टा बनाने के आरोपी की गिरफ्तारी का रास्ता अब खुल गया है। हाइकोर्ट के जस्टिस पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने सुनवाई के बाद एक आदेश जारी कर पुलिस को नतीजा कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस भाटी ने आरोपी की पिटिशन खारिज करते हुए गिरफ्तारी पर दिया स्टे भी रद्द कर दिया है।
मामला बीकानेर के नापासर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां 2008 में 2242 गज के एक भूखंड पर तत्कालीन सरपंच ने पट्टा जारी किया था। उक्त पटृटा कमला देवी सोनी व प्रदीप सोनी ने बनवाया बताते हैं। इसी विवाद को लेकर नापासर निवासी अनिल सोनी ने 2013 में नापासर थाने में प्रदीप सोनी व अन्य के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया। मामले में जांच करते हुए तत्कालीन नापासर थानाधिकारी ने प्रदीप सोनी के खिलाफ जुर्म प्रमाणित माना। नतीजा अपने खिलाफ आने की भनक लगते ही आरोपी ने सेशन न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई, मगर अर्जी खारिज हो गई। इसके बाद 2014 अक्टूबर में गिरफ्तारी पर अंतरिम स्टे मिला। वहीं आरोपी ने हाइकोर्ट में एफ आई आर खारिज करने की पिटिशन लगाते हुए 2015 में गिरफ्तारी पर स्टे प्राप्त कर लिया। इस पर अनिल सोनी ने 2016 को गृह सचिव को पत्र लिखा। गृह सचिव ने पत्र पुलिस महानिदेशक क्राइम को अग्रेषित कर दिया। महानिदेशक ने तत्कालीन एसपी बीकानेर अमन दीप कपूर सिंह से मामले की रिपोर्ट मांगी। कपूर ने जवाब दिया कि प्रदीप सोनी के खिलाफ जुर्म प्रमाणित है, मगर अभियुक्त प्रतिरक्षा हेतु मजबूत कानूनी कार्यवाही कर रहा है। कपूर ने मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता से करवाने की अपील की। इस पर महानिदेशक ने 2016 में सीओ सदर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया।
2020 में सीओ सदर को पार्थना पत्र लिखा गया। जिस पर बीकानेर पुलिस की तरफ से डबल एजी द्वारा हाइकोर्ट में अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दायर की गई। जिस पर जस्टिस संदीप मेहता ने 26 मार्च 2021 को आदेश जारी करते हुए कहा कि स्टे गिरफ्तारी पर है, आईओ अगर जुर्म प्रमाणित मानता है तो चार्जशीट पेश की जा सकती है। लेकिन इसके बाद कोरोना की वजह से सुनवाई फिर टलती रही। हाल ही में 24 अगस्त को जस्टिस पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई में एडिशनल एसपी क्राइम एंड विजिलेंस अंतर सिंह ने जस्टिस पुष्पेन्द्र सिंह भाटी को बताया कि प्रदीप के खिलाफ जुर्म प्रमाणित है। वहीं जो पट्टा जारी हुआ, विभाग ने उसे फर्जी मानते हुए खारिज भी कर दिया है। मुख्य अभियुक्त कमला देवी के खिलाफ चार्जशीट पहले ही पेश की जा चुकी हैं।
इस पर जस्टिस पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त प्रदीप सोनी की पिटिशन खारिज करते हुए गिरफ्तारी पर दिया स्टे हटा दिया। वहीं पुलिस को जल्द से जल्द नतीजा पेश करने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि आरोपी प्रदीप सोनी के खिलाफ धारा 420, 406, 448 व 120 बी आईपीसी के तहत जुर्म प्रमाणित माना गया है। राज्य की ओर से पैरवी अधिवक्ता मुकेश त्रिवेदी, कौशल गौतम और कुणाल कल्ला ने की।
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