26 December 2020 03:42 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। चोरी हुई मोटरसाइकिल का क्लेम खारिज करने वाली जनरल इंश्योरेंस कंपनी इफको टोकियो (IFFCO TOKIO) को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष ने झटका दे दिया है। अब कंपनी द्वारा ग्राहक को करीब 56000 रूपए व बीमा राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा।
मामला बीकानेर कोर्ट परिसर से चोरी हुई स्पलेंडर प्लस मोटरसाइकिल से जुड़ा है। लालगढ़ निवासी बाबुलाल कुम्हार ने इफको टोकियो कंपनी की पंचशती सर्किल स्थित ब्रांच से अपनी बाइक का बीमा करवा रखा था। 9 अगस्त को परिवादी की यह बाइक चोरी हुई, जिसकी लिखित सूचना सदर पुलिस को उसी दिन दे दी गई। जिस पर सदर पुलिस ने जांच करके आठ दिन बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद परिवादी ने चोरी हुई बाइक बीमित मोटरसाइकिल पर क्लेम किया। लेकिन कंपनी ने 2 मार्च को क्लेम यह कहते हुए खारिज कर दिया कि परिवादी ने आठ दिवस बाद एफआईआर दर्ज करवाई।
निराश परिवादी ने अधिवक्ता मनीष स्वामी से संपर्क किया। अधिवक्ता मनीष स्वामी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच में कंपनी के खिलाफ वाद दायर किया। स्वामी ने पैरवी करते हुए मंच के समक्ष सुप्रीम कोर्ट की उस गाइड लाइन का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी केवल एफआईआर विलंब से दर्ज होने अथवा क्लेम करने में विलंब करने के कारण क्लेम खारिज नहीं कर सकती।
अधिवक्ता मनीष स्वामी के कानून संगत तर्कों के सामने कंपनी केस हार गई। मंच ने आदेश
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