19 October 2020 07:21 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। जयपुर रोड़ स्थित एक कॉलोनी के मालिक के खिलाफ दर्ज एससी एसटी एक्ट के मुकदमें में जांच अधिकारी पर भेदभाव के आरोप लगे हैं। जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने में अनुसूचित जाति की महिला ने जितेंद्र गौड़ के खिलाफ धारा 447, 354,307,34 आईपीसी सहित एससी एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था। मामले की जांच सीओ एससी एसटी सैल दीपचंद सहारण कर रहे हैं। लेकिन गौड़ का कहना है कि जांच निष्पक्ष व न्याय संगत नहीं हो रही। मामले में गौड़ ने एसपी बीकानेर व संभाग आईजी के समक्ष जांच अधिकारी बदलने की गुहार लगाई है।
मांग है कि दीपचंद सहारण को जांच से हटाकर किसी निष्पक्ष उच्चाधिकारी से जांच करवाई जाए। प्रार्थी ने कहा है कि उक्त एफ आई आर परिवादिया द्वारा विक्रम सिंह महला, जसवंत जांदू व महेश मिश्रा से सांठगांठ कर करवाई गई है। गौड़ का कहना है कि विक्रम, जसवंत व महेश उसकी खातेदारी भूमि हड़पना चाहते हैं। इसी मामले में दबाव बनाने के लिए यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। गौड़ के अधिवक्ता अनिल सोनी ने बताया कि प्रार्थना पत्र जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक आईजी को भेजा गया है।
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