30 May 2020 08:12 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। गृह मंत्रालय ने लॉक डाउन -5 लागू कर दिया है। लेकिन इस लॉक डाउन में सबकुछ बहुत आसान कर दिया गया है। 1 से 30 जून तक घोषित यह लॉक-डाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन व बफ्फर जोन में ही लागू रहेगा। इन दोनों प्रकार के जोन में सिवाय अति-आवश्यक गतिविधियों के कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इसके अलावा हर जोन के लिए भारी छूट दी गई है। सबसे ख़ास बात अब रात्रि कर्फ्यू का समय रात नौ बजे से सुबह छः बजे तक कर दिया गया है, जो कि पहले सात से सुबह सात बजे तक था। वहीं धारा 144 कायम रहेगी यानी सार्वजनिक स्थानों, दुकानें आदि में पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। वहीं शादियों के लिए अब भी अधिकतम पचास लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में भी बीस लोग शामिल हो सकेंगे। विशेष छूट यह है कि अब राज्य के अंदर ही नहीं बल्कि एक से दूसरे राज्य में आने जाने के लिए भी किसी प्रकार की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। यह छूट व्यक्ति व माल दोनों के लिए दी गई है। वहीं पड़ोसी देशों में माल का आवागमन भी अब बाधित नहीं होगा। विशेष कॉमन पाबंदियों की बात करें तो 10 साल तक के बच्चे, 65 साल व इससे ऊपर की आयु के वृद्ध, प्रेग्नेंट महिला व बीमार व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य अथवा विशेष परिस्थितियों के अलावा घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। वहीं मास्क पहनना व सोशल डिस्टेसिंग कायम रखना अनिवार्य होगा। इसी तरह सार्वजनिक स्थलों पर पान गुटखा तंबाकू शराब आदि मादक पदार्थों के सेवन सहित थूकना आपराधिक कृत्य माना जाएगा। बता दें जिलेवार कंटेनमेंट जोन व बफ्फर जोन का निर्धारण जिला कलेक्टर करेंगे। ऐसे में बीकानेर में यह लॉक डाउन कहां कहां रहेंगे यह अभी तय नहीं। हालांकि कोतवाली थाना क्षेत्र का बड़ा भाग, नयाशहर थाना क्षेत्र में आने वाला सेवगों का चौक, तिलक नगर, नोखा व नापासर के संक्रमित क्षेत्र लॉक डाउन -5 के अंतर्गत आ सकते हैं।
RELATED ARTICLES