30 May 2020 10:59 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, जोधपुर। कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के तहत पिता-पुत्र के खिलाफ दर्ज करवाए गए झूठे आपराधिक मुकदमे को रद्द करने के लिए दायर आपराधिक विविध याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
चुरू जिले के सांडवा पुलिस थाने में रोहिताश ने किशोर सिंह और उसके नाबालिग पुत्र अर्जुन सिंह के खिलाफ मारपीट करने और जातिसूचक गालियां निकालने का आरोप लगाते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया था। किशोर सिंह व अर्जुन सिंह की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता परमेश्वर पिलानिया और रजाक के. हैदर ने आपराधिक विविध याचिका दायर कर इस एफआईआर को चुनौती दी। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि आपसी विवाद को लेकर उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर अनुसूचित जाति-जनजाति कानून के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, ताकि उनको गिरफ्तार कर दबाव बनाया जा सके। अप्रार्थी ने घटना का जो समय बताया है, वह उस समय पुलिस थाने में उपस्थित होकर अन्य प्रकरण की एफआईआर दर्ज करवा रहा था। सीसीटीवी फुटेज से यह स्थिति स्पष्ट हो सकती है। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी ने याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने और उनको अनुसंधान में पुलिस को सहयोग करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
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