18 March 2020 07:59 PM
-रोशन बाफना
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। कोरोना पूरे विश्व के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। भारत में भी लोग इससे पीड़ित हैं जिनमें से तीन मौतें अब तक हो चुकी है। वहीं सब शिक्षा, व्यापार आदि सब व्यवथाएं प्रभावित हो चुकी है। यह रोग संक्रामक है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें। वहीं इस रोग के होने की आशंका अथवा हो जाने पर दूसरों तक फैलने से बचाना हमारा नैतिक दायित्व होने के साथ कानूनन बाध्यकारी भी है। इन दिनों देखा जा रहा है कि कोरोना की आशंका या पॉजिटिव पाए जाने वाले लोग उपेक्षापूर्ण अथवा जानबूझकर इसे दूसरों तक फैलाने का काम भी कर रहे हैं। पुलिस विभाग ने ऐसे लोगों पर मुकदमें दर्ज करना शुरू कर दिए हैं। बीकानेर संभाग आईजी जोस मोहन ने आमजन से अपील की है कि वे सावचेत रहें व जानबूझ दूसरों में कोरोना फैलाने की चेष्टा कर कानून का उल्लंघन न करें। आईपीसी में इससे संबंधित नियम है। जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति कोरोना की आशंका होने पर आइसोलेशन में नहीं रहता है या भाग जाता है, जानबूझ कर खांसी आदि के माध्यम से द्वेष पूर्ण तरीके से कोरोना फैलाने की चेष्टा करता है तो उसके खिलाफ धारा 269, 270 व 271 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। जिसके तहत कारावास भुगतना पड़ेगा। ऐसे में कोरोना की आशंका होने पर चिकित्सकों की बात मानते हुए नियमानुसार आइसोलेशन में रहें। कोरोना की आशंका व कोरोना पॉजिटिव होने की स्थिति में भागे नहीं तथा दूसरे में इसे फैलाने की चेष्टा न करें।
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