21 March 2024 12:02 AM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। चुनावी आचार संहिता की वजह से इस बार होली की मस्ती में तनिक खलल पड़ेगा। इस बार होली की मस्ती को ही कंट्रोल में रखना होगा। जिले में होली पर्व , कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने व जान-माल की सुरक्षा की दृष्टि से जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की है।
इस सबंध में जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर जा रहे व्यक्ति, वाहन अथवा वाहन में यात्रा करने वाले व्यक्ति पर रंग भरे गुब्बारे नहीं छोड़ेंगे। वहीं किसी प्रकार के घातक रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही इनको अपने साथ लेकर चलेंगे।
जिले में कहीं भी किसी भी व्यक्ति द्वारा सांप्रदायिक या समाज की भावनाओं को भड़काने वाले नारे नहीं लगाए जाएं, ना ही दीवारों पर इस संबंध में कुछ लिखा जाए अथवा ऑडियो वीडियो या सोशल साइट्स के माध्यम से भी इस प्रकार प्रचार प्रसार या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। आदेश में लोकसभा आम चुनाव 2024 के संबंध में जारी आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह आदेश 23 मार्च रात 12 बजे से 25 मार्च रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
RELATED ARTICLES
03 November 2025 11:33 AM
