24 June 2020 11:14 AM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। शराब की दुकानों पर एक नया आदेश आया है। आबकारी विभाग ने शराब दुकानों के सेल्समैन की कोरोना जांच करवाने के आदेश दिए हैं। विभाग के अनुसार पूरे राजस्थान की शराब दुकानों पर यह नियम लागू होगा। इन सभी सेल्समैन की जांच 30 जून तक करवानी होगी। वहीं विभाग को एक जुलाई तक जांच रिपोर्ट भेजनी होगी। उल्लेखनीय है कि शराब दुकानों पर रोज भीड़ लगती है। इस भीड़ को सेल्समैन बोतल देता है तथा पैसे का लेन-देन करता है, ऐसे में अगर एक सेल्समैन कोरोना संक्रमित हो तो वह बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित कर सकता है।
RELATED ARTICLES
24 December 2022 08:11 PM