10 November 2022 12:37 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। प्रेमी द्वारा विवाहित प्रेमिका की गला काटकर हत्या करने के मामले में सात साल बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला बीकानेर के छ्त्तरगढ़ थाना क्षेत्र के 8 ए आर एम से जुड़ा है। यहां रहने वाली बशीरा की 10 दिसंबर 2014 की शाम उसके पीहर में हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतका के पिता अतु खां ने अपने पड़ोसी शौकत पुत्र अल्लाविदा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। परिवादी ने बताया कि उसकी पुत्री बशीरा का विवाह 12-13 साल पहले लटू खां से किया गया था। दोनों में मनमुटाव की वजह से एक माह पूर्व उसकी पुत्री घर आ गई थी। परिवादी ने बताया कि आज शाम साढ़े सात बजे बशीरा घर में बने छपरे में गाय संभालने गई थी। तभी उसके चीखने की आवाज आई। जाकर देखा तो शौकत उसे छुरी से मार रहा था। हमें देखकर वह बीच में आने पर मार देने की धमकी देकर भाग गया। पास जाकर देखा तो बशीरा के गले से खून बह रहा था। गले पर घाव था, वह मर चुकी थी।
मामले में छ्त्तरगढ़ पुलिस ने आरोपी शौकत के खिलाफ धारा 302 व 450 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। उसे न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल भेज दिया। तत्कालीन थानाधिकारी ने आरोपी के खिलाफ जुर्म प्रमाणित मानते हुए 2015 में चालान पेश कर दिया। अब सुनवाई करते हुए अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-7 की पीठासीन अधिकारी श्वेता शर्मा प्रथम ने शौकत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी अब तक जेल में ही चल रहा है। इस वजह से पुलिस रिमांड व न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में रहने की अवधि मूल सजा की अवधि से घटाई जाएगी।
बता दें कि आरोपी ने पहले न्यायालय में बयान दिए थे कि वह और बशीरा एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों विवाह करना चाहते थे। इसी से नाराज़ होकर बशीरा के पिता, भाई मारम खां व मांगे खां ने मिलकर बशीरा के गले पर छुरी चलाकर उसकी हत्या कर दी। उस पर भी छुरी चलाई गई मगर वह बच गया। आरोपी ने कहा कि वह पीबीएम में भर्ती रहा। पुलिस ने उसे पीबीएम से गिरफ्तार किया था, उसका शर्ट भी जब्त किया था, जिस पर उसका खून लगा था। बाद में न्यायालय में सबकुछ साफ हो गया, तब प्रथम अपराध का हवाला देते हुए सजा ना देने की मांग करने लगा।
उल्लेखनीय है कि मामले में राज्य की ओर से वाहिद अली ने पैरवी की।
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