10 October 2025 12:21 AM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। इन दिनों कुर्की और संपत्तियों के कब्जे खाली करवाने का काम अभियान के रूप में चल रहा है। पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी कार्यालय की कुर्की सहित एक इंश्योरेंस एजेंसी आदि पर कुर्की की कार्रवाई हो चुकी है। इससे यह संदेश साफ है कि किसी भी मामले में किसी का हक खाया नहीं जा सकता। किराए की संपत्तियों के मामले में भी यह स्पष्ट संदेश जा रहा है कि आप चाहे कितने भी पुराने किराएदार हो, असली मालिक को उसकी संपत्ति तो मिलेगी ही। इसी कड़ी गुरूवार को जिला एवं सेशन न्यायालय के सेल अमीन सत्यनारायण शर्मा ने गंगाशहर की बाबा रामदेव रोड़ स्थित एक दुकान को कब्जा मुक्त करवाया। मामला शर्मिला लुणावत विरुद्ध प्रकाश जैन से जुड़ा है। दरअसल, शर्मिला लुणावत पत्नी सनोज लुणावत की अपने निवास के आगे बाबा रामदेव रोड़ पर एक दुकान है, जो वर्षों पहले किराए पर दी गई थी। किराएदार ने इस दुकान का ना तो किराया बढ़ाया और ना ही कब्जा छोड़ा। ऐसे में कुछ वर्ष पहले शर्मिला लुणावत ने किराया अधिकरण कोर्ट में केस कर दिया। मामले में कोर्ट के पीठासीन अधिकारी साजिद हुसैन छींपा ने शर्मिला लुणावत के हक में फैसला देते हुए प्रकाश चंद को दुकान खाली करने के आदेश दिए। आदेश की पालना ना किए जाने पर कोर्ट ने कब्जा खाली करवाने के बाबत फाइल जिला एवं सेशन न्यायालय में भेज दी। इसी आदेश की पालना में गुरूवार को सेल अमीन सत्यनारायण शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। सेल अमीन सत्यनारायण ने दुकान खाली करवाकर कब्जा शर्मिला लुणावत को दिलवा दिया।
मामले में शर्मिला लुणावत की तरफ से पैरवी एडवोकेट महेंद्र कल्ला व एडवोकेट रविन्द्र कल्ला ने की। उल्लेखनीय है कि बीकानेर में बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं, जहां दुकानदार ना तो दुकानें व फैक्ट्री खाली करते हैं और ना ही किराया बढ़ाते हैं। ऐसे में संपत्ति मालिक के साथ अन्याय होता है। उसे वकीलों और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं।
RELATED ARTICLES