07 March 2020 06:57 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। राजस्थान के वकीलों को अब आठ से पंद्रह लाख तक का फायदा हो सकता है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक 2020 पास कर दिया है। इस संसोधित विधेयक के पास होने के बाद अब वकीलों की मृत्यु उपरांत आश्रितों को ढ़ाई लाख की जगह आठ लाख रूपए मिलेंगे। वहीं बीमारी पर चालीस हज़ार की जगह एक लाख व गंभीर बीमारी में एक लाख की जगह तीन लाख रूपए मिलेंगे। इसके अलावा संसोधन से पहले अधिवक्ता पांच साल में एकबार ही बीमारी में अनुग्रह राशि प्राप्त कर सकता था लेकिन अब तीन साल में एक बार यह राशि मिल सकेगी। वहीं पहले चालीस वर्ष की सदस्यता पर मिलने वाली पांच लाख तीस हजार की राशि को बढ़ाकर पंद्रह लाख कर दिया गया है। हालांकि कल्याण कोष की स्थिति सुधारने के लिए वेलफेयर राशि को 25 की जगह सौ रुपए किया गया है वहीं उच्च न्यायालय के लिए यह राशि दो सौ रुपए कर दी गई है। इसके अलावा सदस्यता शुल्क आदि में भी वृद्धि कर दी गई है।
RELATED ARTICLES
23 March 2021 12:00 AM