07 February 2022 03:29 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। मूंगफली व सरसों आदि की खरीद में व्यापारियों से करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोपी व्यापारियों को आखिर चार साल बाद सलाखों के पीछे जाना ही पड़ गया। मामले में श्रीडूंगरगढ़ पुलिस ने सावंतसर, पदमपुर, श्रीगंगानगर निवासी 29 वर्षीय सुशील कुमार पुत्र बलराम जाट व वार्ड नंबर 5, भैरूसरी, रावतसर, हनुमानगढ़ निवासी 44 वर्षीय रामचंद्र पुत्र राम कृष्ण जाट को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी चार साल से गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से स्टे लेकर बैठे थे। अब पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। रिकवरी के प्रयास भी किए जाएंगे।
ये है पूरा मामला: 4 सितंबर 2017 में श्रीडूंगरगढ़ के ऊपनी निवासी कानाराम पुत्र रामरख जाट ने सुशील व रामचंद्र के खिलाफ चार सौ बीसी का मुकदमा दर्ज करवाया। आरोप था कि दोनों ने उससे अपनी फर्म में 2 करोड़, 84 लाख,18 हजार 661 रूपए की मूंगफली खरीदी। आरोपियों ने 1करोड़ 39 लाख 50 हजार रूपए मूंगफली के बदले भुगतान किया। 24 लाख 35 हजार 806 रूपए की मूंगफली वापिस कर दी। ऐसे में अब 1 करोड़ 23 लाख 88 हजार 791 रूपए बकाया रहे। इसमें से 3 लाख 55 हजार 936 रूपए बारदाने के थे। जब आरोपियों से बकाया भुगतान करने को कहा गया तो आनाकानी करने लगे। बाद में लड़ाई झगड़ा कर पैसे देने से इन्कार कर दिया।
इस मामले में श्रीडूंगरगढ़ पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करती इससे पहले ही आरोपियों ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगवा ली। इन चार सालों में आरोपियों के खिलाफ धोखधड़ी के और भी मुकदमें दर्ज हुए। 13 मार्च 2019 में रावतसर निवासी हरदत्त सिंह ने रावतसर थाने में चार सौ बीसी का मुकदमा दर्ज करवाया। हरदत्त ने यह मुकदमा रामचंद्र जाट, उसकी पत्नी किरण बाला व रावतसर निवासी 30 वर्षीय रोहिताश पुत्र रामजीलाल के खिलाफ करवाया। आरोप लगाया कि आरोपियों ने विभिन्न व्यापारिक लेन-देन के तहत लाखों का गबन कर लिया। वहीं तीसरा मुकदमा 1 सितंबर 2021 में रावतसर थाने में दर्ज हुआ। आगरा निवासी सुरेशचंद्र ने यह मुकदमा सुशील कुमार व रामचंद्र के खिलाफ दर्ज करवाया। 32 टन सरसों के तेल की खरीद में चार सौ बीसी करने आरोप लगाया गया।
ऐसे टूटा हाईकोर्ट का स्टे :- दरअसल, पुलिस हैड क्वार्टर समय समय पर पेंडिंग मामलों के निस्तारण के आदेश निकालता है। इसी के तहत गिरफ्तारी पर स्टे वाली फाइलों के निस्तारण के आदेश मिले थे। डीजी राजस्थान के निर्देश पर आईजी बीकानेर ने समस्त पुलिस अधीक्षकों को स्टे तुड़वाकर पेंडिंग फाइलों के निस्तारण के निर्देश जारी किए। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ एसपी ने रावतसर थानाधिकारी की तरफ से 'जवाब दावा' पेश करवाया। 'जवाब दावा' 482 सीआरपीसी के तहत सरकारी वकील के मार्फत हाईकोर्ट में लगाया जाता है। इसके बाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर मामले का डिस्पोजल करता है। इस मामले में भी गिरफ्तारी पर लगे स्टे को तुड़वाने के लिए जवाब दावा लगा। हाईकोर्ट के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए गिरफ्तारी पर लगा स्टे हटा दिया कि आरोपियों के खिलाफ व्यापार में धोखाधड़ी के कई मुकदमें हैं। ऐसे में एफ आई आर रद्द नहीं की जा सकती। वहीं स्टे भी खत्म किया जाता है।
बता दें कि आरोपियों ने तीन ही एफ आई आर क्वैश करने के लिए याचिका लगाते हुए स्टे प्राप्त कर रखा था। स्टे तुड़वाने के इस मामले की सुनवाई में श्रीडूंगरगढ़ थानाधिकारी वेदपाल शिवराण पेश हुए थे।
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