02 January 2022 11:05 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। जयपुर में बढ़े कोरोना के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश भर के लिए नई कोविड गाइडलाइन जारी कर दी है। अब विवाह समारोह में सौ मेहमान ही अनुमत होंगे। बैंड बाजे वालों को सौ में सम्मिलित नहीं किया गया है। विवाह की सूचना पोर्टल पर देनी होगी। वहीं वीडियोग्राफी आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक आयोजनों में भी सौ से अधिक व्यक्तियों की भीड़ नहीं की जा सकेगी। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही अनुमत होंगे।
इसके अतिरिक्त बड़ा निर्णय लेते हुए विदेश से राजस्थान लौटने वाले हवाई यात्रियों का एयरपोर्ट टीम द्वारा आरटीपीसीआर टेस्ट करना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने तक संबंधित यात्री को सात दिवस के लिए संस्थागत क्वॉरन्टाइन किया जाएगा। वहीं किसी अन्य राज्य से आने वाले यात्रियों के लिए भी नेगेटिव रिपोर्ट अथवा दोनों डोज का वैक्सीनेशन आदि नियमों की पालना पर ध्यान दिया जाएगा।
संपूर्ण राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। शिक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जयपुर नगर निगम (ग्रेटर व हैरिटेज) के समस्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियां 9 जनवरी तक बंद रहेगी। अन्य जिलों में कलेक्टर परिस्थिति अनुसार निर्णय लेंगे। स्कूलों व कॉलेजों में ऑफलाइन एजुकेशन के लिए विद्यार्थी पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध करवानी होगी। स्कूल आने के लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति भी अनिवार्य होगी।
बता दें कि आज प्रदेश भर में 354 नये कोरोना केस सामने आए। इनमें से करीब 250 अकेले जयपुर में थे। इसी वजह से जयपुर में स्कूल एजुकेशन को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। अगर जल्द स्थितियां ना सुधरी तो सरकार लॉक डाउन लगाने को भी मजबूर हो सकती है। ऐसे में अनिवार्य रूप से वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं। मास्क, सैनेटाइजेशन व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना आवश्यक रूप से करें। देखें गाइडलाइन
उल्लेखनीय है कि जयपुर नगर निगम क्षेत्र की स्कूलों से संबंधित बिंदू संख्या 5 का आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा, शेष सभी नियम 7 जनवरी से लागू होंगे।
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